कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट में दायर रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। अब इसी को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेस के नेता लगातार इस फैसले के बाद भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहन है कि – भाजपा जान बूझकर हमलोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन, हमलोग इससे डरने वाले नहीं है। हमलोगों को यह उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा।दरअसल में आज मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर बयान दिया था. गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई. 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया. 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला. 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया. सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली. इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई।

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