मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने ED का पक्ष रखा जबकि वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने हेमंत सोरेन की तरफ से दलील पेश की।कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर न तो कोई आपराधिक मामला है और न ही कोई केस दर्ज है।

ऐसे में हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन क्यों भेजा जा रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन को आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में इसे ईडी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित कर दी।बता दें कि रांची भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को बार-बार समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन इसे गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईडी उन्‍हें केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान कर रही है।उन्‍होंने अदालत से ईडी की इस पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।

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