दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है. पुलिस ने कोर्ट में 4 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 3 दिन के लिए ही रिमांड बढ़ाई गई. बिश्नोई को रविवार (11 जून) को साकेत कोर्ट की लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया. लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा दोनों क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं. क्राइम ब्रांच में रिमांड पेपर में खुलासा किया है कि लारेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जेल में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं. दोनों जेल में बैठकर युवाओं को अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं और उनसे रंगदारी वसूल करवा रहे हैं।

इससे पहले 1 जून को दिल्ली की कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की पुलिस हिरासत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी थी. पिछले महीने 12 मई को, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बराड़-लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के तीन जबरन वसूली मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और कुल 8 लोगों को पकड़ा था. पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जबरन वसूली के लिए किशोरों का इस्तेमाल कर रहा था. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक छह हथियार भी बरामद किए गए थे. विशेष पुलिस आयुक्त रवींद्र सिंह यादव ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय था.वहीं, दिल्ली जेल प्रशासन ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के जेल में नहीं पंजाब की जेल में भेजें. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जेल में लॉरेंस को रखने से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों की मांग को मान लिया है और दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन को आदेश दिया है की बिश्नोई की कस्टडी पूरी होने पर सीधा बठिंडा जेल के सुपुर्द करे और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखा जाए।

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