महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को बेल दे दी हालांकि कोर्ट ने शर्त रखा है कि वे अदालत के बिना बताए विदेश दौर पर नहीं जाएंगे। 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार की सुबह ही बृजभूषण सिंह की याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम चार बजे जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वह न तो बृजभूषण सिंह के बेल के पक्ष में है और ना ही विरोध में है।बृजभूषण सिंह के अलावा विनोद तोमर को भी कोर्ट से राहत मिली है।

दिल्ली पुलिस ने कुल 6 केसों में से 2 में उन्हें भी सह-आरोपी बनाया है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह और WFI के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने बीते 18 जुलाई को ही बृजभूषण को अंतरिम जमानत दी थी और अब बड़ी राहत देते हुए यौन उत्पीड़न केस में नियमित बेल दे दी है।बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन चलाया था, जिसको लेकर देशभर की सियासत गर्म हो गई थी।

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