बॉलीवुड एक्टर शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन खान मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने का आरोप है . वहीं इस केस में अब वानखेड़े का किंग खान के साथ चैट सामने आया है. ये चैट समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के साथ अटैच की है. चैट की बातचीत में यह बताने की कोशिश है की आर्यन के साथ कोई ग़लत नहीं हुआ है. समीर वानखेड़े ने अपने याचिका में बताया है की वरिष्ठ के आदेश के अनुसार उन्होंने केस पर काम किया।

समीर वानखेड़े के मुताबिक चैट में शाहरुख खान ने उन्हें मैसेज किया था. मैसेज में किंग खान ने कहा, “आपने मुझे मेरे बारे में जो भी विचार और व्यक्तिगत जानकारी दी है, उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह कोई ऐसा इंसान बने जिस पर आपको और मुझे दोनों को गर्व हो. यह घटना उनकी लाइफ में एक अच्छा मोड़ साबित होगी, मैं वादा करता हूं, एक अच्छे तरीके से.…” चैट में आगे शाहरुख खान ने लिखा है थैंक्यू-आप, आप एक भले आदमी हैं।

प्लीज आज उस पर रहम करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं. इस पर वानखेड़े ने लिखा है, -बिलकुल डोंट वरी.चैट में शाहरुख की तरफ से आगे लिखा गया है, ” गॉड ब्लेस यू, मुझे आपसे पर्सनली मिलना है और आपको गले लगाना है. जब भी आपके लिए कंफर्टेबल हो प्लीज मुझे बताएं. सच तो ये है कि मैं हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करता रहा हूं, और अब वह कई गुना बढ़ गई है.बिग रिस्पेक्ट.” इस पर वानखेड़े ने रिप्लाई किया है, ” बिलकुल डियर हम मिलते हैं पहले यह सब खत्म हो जाये.” बता दें कि नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे हुए हैं।

उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की गई हैं।बता दें कि NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 3 अक्टूबर 2021 को गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स जब्ती के मामले में उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. इन्ही आरोपों के चलते सीबीआई ने वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज की थी. हालांकि वानखेड़े ने हाई कोर्ट अवकाशकालीन बेंच के समक्ष दाखिल अपनी याचिका में अपील की है कि सीबीआई में दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. वानखेड़े की इस याचिका पर बेंच का फैसला आना बाकी है।

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