शराब नीति घोटाला केस में शनिवार को सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने केजरीवाल को शराब घोटला मामले में गिफ्तार किया था और कोर्ट ने केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था, शनिवार को सीबीआई की रिमांड खत्म हुई और इसे लेकर जांच एजेंसी ने आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल को पांच दिनों तक के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था। बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है, तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन न कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता। सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है कोर्ट सिर्फ केस डायरी देख सकता.है। ये कई पुराने फैसलों मे कहा जा चुका है।पहली- जब तक जज ऑर्डर लिखें तब तक 10 से 15 मिनट तक केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए।दूसरी-ED के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को JC भेजा गया था तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी वो जारी रखी जाए।बता दें कि, इससे पहले शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जमानत वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।