पटना: नीतीश सरकार के अपने फैसले पर बिहार में हो रही जातिगत गणना को रोकने और बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी।जिसको लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाला था क्योंकि बीते दिन आज का दिन सुनवाई के लिए मिला हुआ था।लेकिन आज का होने वाला सुनवाई टल गई है।जातिगत गणना पर अब अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी।वहीं इसको लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाईकरते हुए हाईकोर्ट को तीन दिन के भीतर इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया था।

जिसके बाद अब आज इस ममाले में सुनवाई होनी थी। लेकिन आज सुनवाई टल गई है अब अगली सुनवाई कल होने वाली है।आपको बताते चले की बिहार सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नालंदा जिला के रहने वाले एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी।याचिका दायर करने वाला व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहा 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। इससे पहले बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस टीएस नरसिम्हा ने सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वे पहले अपने राज्य के हाईकोर्ट में जाएं। अगर वे निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट को तीन दिन के भीतर इस याचिका पर सुनवाई करके अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही थी।

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