एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोमवार (15 मई) को ट्वीट किया कि एक एक्टर के बेटे को झूठे केस में फंसाने के इल्जाम में एनसीबी अफसर पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है. जो अफसर मुसलमानों और आदिवासियों पर दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम लगा कर उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उन्हें भी जेल भेजना चाहिए.ओवैसी ने आगे कहा कि ऐसे हजारों केस हैं जहां बेगुनाहों को सालों साल जेल में सड़ा दिया जाता है।
हर मासूम नौजवान की अहमियत बराबर होनी चाहिए. गौरतलब है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की विदेश यात्राएं सीबीआई की जांच के दायरे में हैं. सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगने को लेकर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एनसीबी के विशेष जांच दल ने विभाग के तत्कालीन जोनल निदेशक वानखेड़े की विदेश यात्राओं पर उनके कथित अनुचित जवाबों और खर्चों पर स्पष्ट तौर पर गलत जनकारी को लेकर संदेह जताया था. एक एक्टर के बेटे को झूठे केस में फंसाने के इल्ज़ाम में NCB अफ़सर पर CBI कार्रवाई कर रही है।
जो अफ़सर मुसलमानों और आदिवासियों पर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम लगा कर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, उन्हें भी जेल भेजना चाहिए।ऐसे हज़ारों केस हैं जहां बेगुनाहों को सालों साल जेल में सड़ा…सोमवार को सार्वजनिक किए गए प्राथमिकी के ब्योरों के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के पी गोसावी और प्रभाकर सैल को वानखेड़े के निर्देश पर कॉर्डेला क्रूज पोत पर दो अक्टूबर 2021 को मारे गए छापे में एनसीबी ने शामिल किया था. प्रभाकर सैल की मौत हो चुकी है. गोसावी ने अपने सहयोगी सांविल डिसूजा और अन्य के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की उगाही करने की साजिश रची थी.प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिसूजा ने राशि पर बातचीत की और इसे घटा कर 18 करोड़ रुपये किया. साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर ले भी लिए, बाद में इसका कुछ हिस्सा लौटा दिया था. गौरतलब है कि एनसीबी की ओर से तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।