फुलवारीशरीफ आतंकी माड्यूल के मुख्य आरोपी नुरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नुरुद्दीन जंगी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को तीन सप्ताह के भीतर चार्ज शीट के साथ अपना जवाब दायर करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने नुरुद्दीन की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने जंगी को फुलवारी कांड की साजिश के पीछे कानूनी मास्टरमाइंड मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद जंगी ने एनआईए के इस फैसले को लेकर पटना की विशेष अदालत के समक्ष जून 2023 में अपनी जमानत दायर की थी। हालांकि, यह याचिका खारिज हो गई थी।
इसके बाद जंगी ने एनआईए के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के समक्ष अपील की है। इस मामले में नुरुद्दीन जंगी के वकील कुंदन कुमार ओझा ने अदालत के समक्ष अपील करने में 50 दिन की देरी माफ करने की प्रार्थना की थी , जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने एनआईए के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।आपको बताते चलें कि, आरोपी जंगी को जुलाई 2022 में यूपी एटीएस की मदद से लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसे पटना की एनआईए अदालत में पेश किया गया। फिलहाल वह पटना जेल में बंद है।