वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पद की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे होगा. कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक इस काम को पूरा करना होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वे का काम संरचना को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से पूछा किस सर्वे का कितना काम हो चुका है. इस पर ASI ने कहा कि सर्वे का काम 31 जुलाई तक पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं।